Anti Women-Harassment Cell

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC),नई दिल्ली एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के दिशा-निर्देशो के अनुरूप महिला प्राध्यापिकाओं/ कर्मियों एवं छात्राओं को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ माहौल प्रदान करने हेतु,जिससे वे अपने कार्यो का सुचारू निष्पादन कर सकें,महिला उत्पीड़ा निवारण प्रकोष्ठ (Anti-Woman Harassment CellAWHC) का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के Handbook on Sexual Harassment of Woman at workplace (Pretention, Prohibition and Redressed Act-2013) के प्रावधानों को अंगीकार करता है। इस प्रकोष्ठ के मूल उद्देश्य निम्न है -
(i) महाविद्यालय में महिला अधिकारो के प्रति जागरूकता फैलाना एवं सम्बन्धित कार्यक्रमो का आयोजन करना।
(ii) महाविद्यालय में लैंगिक भेदभाव से सम्बन्धित शिकायतों पर सुनवाई कर उचित निर्णय लेना।
(iii) महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न निवारण से सम्बन्धित निर्देश एवं नीतियाँ तैयार करना।
(iv) उपरोक्त नीतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार करना।
(v) उपरोक्त से सम्बधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), नई दिल्ली व अन्य के दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार करना।
     महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ के संयोजक एवं सदस्य निम्न हैं -

क्रमांक

नाम

पद

1

डॉ० सीता मिश्रा

समन्वयक

2

श्रीमती वंदना कुमारी

सदस्य

3

डॉ० प्रीतम उपाध्याय

सदस्य

4

डॉ० मीनू श्रीवास्तव

सदस्य

5

श्रीमती मीनू जायसवाल

सदस्य

6

श्री सरिता शर्मा

सदस्य

⇒ Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace

⇒ Sexual Harassment 2018-19

⇒ Sexual Harassment 2019-20

⇒ Sexual Harassment 2020-21

⇒ Sexual Harassment 2021-22

⇒ Sexual Harassment 2022-23

⇒ WOMEN POWER ANGEL

⇒ AWHRC Minutes of Meeting

⇒ VISHAKA GUIDELINES